
कबीरधाम। परिवहन विभाग द्वारा 6 टूरिस्ट परमिट वाली बस पर परमिट शर्तो के उलंघन, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने व अन्य कमियों पर मोटर यान अधिनियम के तहत 65 हजार रूपए की चलानी कार्यवाही की गई।
बता दे कि 1 बस पर टैक्स बकाया होने पर जब्त किया गया। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी मोहनलाल साहू ने बस संचालकों को निर्देश दिया है कि बस को फिटनेस और परमिट करने के बाद ही संचालित किया जाए। उन्होंने बताया कि आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।