कबीरधाम। परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के हमले से पीड़ित परिवार काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया था।
दरअसल, मामला चोरभट्टी गांव का है, जहां पर आरोपी बसंत बैगा ने 28 अप्रैल 2021 को संतुराम के घर जाकर उसकी बहन के लिए अनाप-शनाप बातें की। संतुराम ने इसकी शिकायत अपने पिता रतीराम और माता फूलबाई से जाकर की। वही, संतुराम अपने घर माता पिता को लेकर आ रहा था। तब आरोपी ने जेठू की बाड़ी के पास फूलबाई को धक्का देकर गिरा दिया और रतिराम के सिर में डंडे से वार किया, जब संतुराम बीच बचाव के लिए पहुंचा, तो चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की शिकायत बोड़ला थाने में की गई, जिस पर सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह ठाकुर ने मामला दर्ज करने के बाद विवेचना किया।
इस जानलेवा हमले में संतुराम बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसके माता पिता को भी चोट आई। मामले की शिकायत के बाद बोड़ला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धारा 307 व 323 के तहत आरोपी पाया गया है। आरोपी को जिला न्यायाधीश अनीता यादव ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। वही, 500 रु. अर्थदंड भी दिया है।