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भानुप्रतापपुर शहर में प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति

मंगलवार को बंद रहेगी दुकानें

उत्तर बस्तर कांकेर- नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष भानुप्रतापपुर और व्यापारी संघ भानुप्रतापपुर द्वारा नगर पंचायत भानुप्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत व्यापाकि प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किये जाने एवं सप्ताह में एक दिन मंगलवार को सब्जी दुकान को छोड़कर साप्ताहिक बाजार को पूर्णतः बंद रखने के प्रस्ताव पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा भानुप्रतापपुर नगर पंचायत क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों जैसे-पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, दुग्ध दुकान, फल दुकान को समय सीमा के बंधंन से मुक्त रखते हुए शेष सभी प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को 8 अगस्त से आगामी आदेश पर्यन्त प्रातः 08 बजे से सायं 07 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

भानुप्रतापपुर साप्ताहिक बाजार मे प्रातः 08 बजे से सायं 05 बजे तक केवल सब्जी के विक्रय की अनुमति होगी तथा अन्य वस्तुओं के विक्रय की अनुमति नहीं होगी, भानुप्रतापपुर नगर पंचायत क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, दुग्ध दुकान, फल दुकान को छोड़कर शेष सभी प्रतिष्ठान एवं दुकान सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बंद रहेंगी। संचालन हेतु अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठान एवं दुकानों में बिना मास्क लगाये सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा तथा बिना मास्क लगाये ग्राहकों को सामग्री भी नहीं दिया जायेगा। प्रतिष्ठान एवं दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन करना होगा। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शासन तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत रहेगी।

cgnewstime

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