गेवरा दीपका : सार्वजनिक मार्गो पर नहीं लगेंगे पंडाल, तत्काल उखाड़कर प्रशासन करेगा कार्यवाही- वीरेंद्र श्रीवास्तव नायब तहसीलदार
सार्वजनिक मार्गो पर नहीं लगेंगे पंडाल, तत्काल उखाड़कर प्रशासन करेगा कार्यवाही- वीरेंद्र श्रीवास्तव नायब तहसीलदार
गेवरा दीपका
सार्वजनिक आयोजनों के कारण रास्तों पर होने वाली समस्या और आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी कर आयोजनों के दौरान व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार सार्वजनिक रास्तों पर ना तो पंडाल लगाए जा सकेंगे और ना ही कोई स्वागत द्वार।
छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस बारे में कलेक्टर, एसपी और नगरीय निकायों के प्रमुख को सर्कुलर जारी करने के साथ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजक जन सामान्य को परेशान नहीं कर सकते। किसी भी कीमत पर ना तो किसी तरह के पंडाल मुख्य मार्ग या आंतरिक मार्ग पर लगाए जा सकते हैं। स्वागत द्वार के मामले में भी यही निर्देश है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कहीं भी आम रास्तों को बाधित करने वाले पूजा पंडाल और स्वागत द्वार लगे दिखाई दे तो उन्हें तत्काल उखाड़ने का काम किया जाएगा साथ वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है ।
कार्यक्रमों में डीजे की ज्यादा आवाज पर भी अंकुश
आयोजनों में तेज आवाज में बजने वाले डीजे और इसकी वजह से परेशान होने वाले लोगों के हित में कहा गया है कि निर्धारित मानक में ही डीजे का उपयोग हो सकता है अन्य सदी में शिकायत मिलने पर आसपास के परिसर के बिजली काटी जाए और जप करने की कार्रवाई की जाए। रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी समय पर इस तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों या साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रदेश सरकार को गाइडलाइन से अवगत कराने के साथ इसके अनुसार अगली कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
दशहरा दिवाली त्योहार में दुकान आगे बढ़ाने की मनाही- नायब तहसीलदार
हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दशहरा दिवाली के अवसर पर व्यवसाई रोड में दुकान लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं जिससे रोड में अनावश्यक जाम की स्थिति निर्मित होती है आम लोग इससे
हलाकान होते हैं ।
प्रशासन ने इस बार नियमों को अनदेखी करने वाले व्यवसायियों पर कड़ी कार्यवाही करने के संकेत दिए हैं और दुकानदारों को दुकान आगे बढ़ाकर रोड में लगाने की मनाही की गई है ।