कबीरधाम। किशोरी से अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली है। इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देने वालों के लिए यह एक सबक की तरह साबित होगा।
बता दे कि फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है, पिपरिया थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीया लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को उम्रकैद मिली।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक उपनिरीक्षक संदीप चौबे ने बताया कि आरोपी रामेश्वर कुंभकार (27) ग्राम भिंभौरी थाना स. लोहारा का रहने वाला है। वही, यह घटना 22 नवंबर 2018 की है। पिपरिया थाना क्षेत्र की 17 वर्षीया पीड़िता अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक लड़की घर में वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आस पड़ोस में पूछताछ की, वही पीड़िता कहीं नहीं मिली तब तो परेशान परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में जुटी पुलिस मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालने पर आरोपी के बारे में जानकारी मिली। पुख्ता जानकारी मिलने पर सहायक उप निरीक्षक संदीप चौबे के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी को गाड़ासरई मध्य्प्रदेश से गिरफ्तार किया।
चौबे ने बताया कि आरोपी लड़की का अपहरण कर उसे मैहर (मप्र) में अपने रिश्तेदार घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के गवाहों के बयान हुए और सबूत पेश किए गए। मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 376(2)(N), 363, 366 पॉक्सो एक्ट 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले की विवेचना संदीप चौबे थाना पिपरिया द्वारा की गई है।