जगदलपुर : बस्तर जिले में गौण खनिज की खदानों के संचालन के संबंध में कलेेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जिला बस्तर द्वारा पूर्व स्वीकृत 6 रेत खदानों में रेत पुर्नभरण के 6 रेत खदानों को अतिरिक्त अवधि बढ़ाये जाने हेतु तथा गौण खनिज चूनापत्थर के 1 खदान को पर्यावरण सम्मति प्रदाय की गई है। पर्यावरण सम्मति स्वीकृत 6 रेत खदान बकावण्ड तहसील के ग्राम पंचायत तारापुर टलनार और बजावण्ड, बस्तर तहसील के ग्राम पंचायत सोनारपाल और टिकनपाल उसरी तथा जगदलपुर तहसील के ग्राम पंचायत सरगीपाल को गौण खनिज चूनापत्थर हेतु सम्मति प्रदाय की गई है। कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जगदलपुर द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार पर्यावरण सम्मति स्वीकृत रेत खदानों को संचालित करने वाले समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को निर्देशित किया गया है कि वे वैध अभिवहन पास के साथ ही खनिज रेत का विक्रय करना सुनिश्चित करें। बिना अभिवहन पास के खनिज रेत का विक्रय या परिवहन करते हुए पाये जाने पर संबंधित सरपंच एवं सचिव पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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