सूरजपुर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.सी.देवसेनापति के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के0पी0 साय ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज 29 अगस्त 2018 को तहसील स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को विधान सभा आम चुनाव 2018 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर संपूर्ण प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।
प्रशिक्षण में चुनाव के विभिन्न धाराओं एवं चुनाव प्रक्रिया तथा ई0व्ही0एम0 सहित व्ही0व्ही0 पैट मशीन के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया का संपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मतदान मशीन प्राप्त होने पर कंट्रोल यूनिट का व्ही0व्ही0 पैट मशीन से वैलेट यूनिट का कनेक्शन करने की विधि बताई गई। मतदान के एक घण्टा पूर्व मॉकपोल कराया जाना अनिवार्य है एवं मॉकपोल में कम से कम 50 वोट डालना अनिवार्य है। जैसे ही मशीन ऑन होता है लगातार सात पर्ची व्ही0व्ही0 पैट निकलता है एवं मॉकपोल से 50 पर्ची निकलेगा। उक्त पर्चियों को चुनाव प्रारंभ होने के पूर्व काले पैकेट में सील बंद किया जायेगा। ध्यान रहे मशीन ऑन होने के बाद सिलिंग की प्रक्रिया में ऑफ कर दिया जायेगा। कंट्रोल यूनिट एवं व्ही0व्ही0 पैट मशीन का ग्रीन सिग्नल लगातार जलता रहेगा यह संकेत देगा कि मशीन बैटरी से सही तरीके से जुड़ा हुआ है। मतदान प्रारंभ होने पर पुनः 07 पर्ची व्ही0व्ही0 पैट के पर्ची कम्पार्टमेंट में गिरेगा जिसमें साफ लिखा हुआ होगा कि इसकी गिनती नहीं की जायेगी। मतदान मशीन मतदान प्रारंभ से मतदान समाप्ति तक ऑन ही रहेगा। मतदान की प्रक्रिया में पांच परिस्थितियां आती है जिसमें चैलेंज बोट, नियम 49 (ड) के तहत् नियम का पालन नहीं करने एवं गोपनियता भंग करने, नियम 49 (थ) इस नियम के तहत् यदि कोई व्यक्ति वैलेट दबाने के बाद वोट नहीं करना चाहता है तो एक बार बताया जाये कि अंतिम बटन नोटा का है आप चाहे तो उसे दबा सकते हैं इसके बाद भी उसके द्वारा उसके द्वारा बटन दबाने से मना किया जाता है तो नियम 17 (क) के पंजी के टिप्पणी में इस बात की उल्लेख किया जायेगा कि अमुख व्यक्ति वोट नहीं करना चाहता है। नियम 49 (त) के तहत् निविदत मतपत्र का भी प्रावधान रहेगा लेकिन इस मशीन में कार्य करते समय एवं मतदान अधिकारियों को ईपिक कार्ड के माध्यम से वोट कराया जाना है तो संभावना कम ही रहेगी। मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया एवं मतपत्र लेखा 17 (ग) को भी पूर्णरूपेण बताया गया। मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीनों को सील करना एवं परनियत व अपरनियत लिफाफे एवं उसके प्रपत्र निर्धारित लिफाफे में रखकर मतदान मशीन को कैरिंग बाक्स में सुरक्षित कर लिया जायेगा। मतपत्र लेखा का एक प्रति समस्त एजेंटो को दी जायेगी। पीठासीन अधिकारी, मतपत्र लेखा, पीठासीन की डायरी, पीठासीन की घोषणाएं (पांच) खुला लिफाफा में लाना है। ये ध्यान रखेंगे कि परनियत लिफाफे में निर्धारित पांच लिफाफे डालकर खुला लाना है रस्सी में बांधकर। चुनाव के प्रशिक्षण के पश्चात् समस्त कर्मचारी चुनाव आचार संहिता के विभिन्न धाराओं एवं नियम 28 (क) के तहत् चुनाव संपन्न होने तक चुनाव आयोग के प्रतिनियुक्ति में माने जायेंगे। चुनाव की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता कायम रखने के लिए मतदाता को मतपत्र कक्ष में व्ही0व्ही0 पैट मशीन लगा रहेगा, मत देने के पश्चात् व्ही0व्ही0 पैट के स्क्रीन पर कंडिडेट का क्रमांक एवं उसका चुनाव चिन्ह प्रदर्श करेगा तथा 07 सेकेण्ड के डिस्प्ले के बाद ऑटोमेटिक मशीन के पर्ची कम्पार्टमेंट में उक्त वोटिंग की पर्ची गिर जायेगी।
इस अवसर पर प्रशिक्षण प्रभारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश सिंह, प्रशिक्षण नोडल अधिकारी श्री अजय मिश्रा, प्रशिक्षक श्री पी0सी0 सोनी, मास्टर टेªनर्स श्री नंदजी पाण्डेय उपस्थित थे। पशु चिकित्सा अ