पीडीएस में जुलाई से नवंबर माह तक निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटन
जगदलपुर-कलेक्टर रजत बंसल द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशन कार्डों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में (सामान्य एपीएल श्रेणी के राशनकार्डो को छोड़कर) माह जुलाई से नवंबर 2020 तक 05 किलोग्राम चांवल निःशुल्क प्रति सदस्य प्रतिमाह उक्त अवधि तक अतिरिक्त चांवल वितरण के निर्देश दिए गए है।
माह जुलाई 2020 के अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन एवं वितरण माह अगस्त 2020 के नियमित तथा अतिरिक्त खाद्यान्न के आबंटन एवं वितरण के साथ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में (सामान्य एपीएल श्रेणी के राशनकार्डो को छोड़कर) माह जुलाई से नवंबर 2020 तक 01 किलोग्राम चना निःशुल्क वितरण किया जाएगा तथा अनुसूचित विकासखंडों एवं माडा क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्र) में प्रदाय किए जा रहे चने की पात्रता के अंतर्गत 01 किलोग्राम चना निःशुल्क तथा 01 किलोग्राम चना 05 रूपए प्रति किलो उपभोक्ता दर पर (01 किलोग्राम चना निःशुल्क तथा 01 किलोग्राम चना 05 रूपए की दर से कुल 02 किलो चना) प्रदाय किया जाएगा। उपरोक्त परिस्थतियों में प्रतिमाह 01 राशनकार्डधारी को प्रदाय किये जाने वाले चने की पात्रता 02 किलोग्राम प्रति कार्ड से अधिक नहीं होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों में नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन का समय पर भंडारण कराकर राशनकार्डवार कुल पात्रता की सूची सभी उचित मूल्य दुकानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है।