इन 5 नगरीय निकाय को कलक्टर ने घोषित किया कंटेनमेंट जोन, आज रात 12 बजे से होगा 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन
बलरामपुर-कलक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्याम धावड़े ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका बलरामपुर तथा नगर पंचायत रामानुजगंज के साथ नगर पंचायत वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी तथा तहसील, जनपद मुख्यालय शंकरगढ़ (शंकरगढ़/बचवार) के सम्पूर्ण क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूर्णत: लॉकडाउन (Lockdown) हेतु आदेशित किया है।
कलक्टर जिले के नगर पंचायत वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी तथा तहसील जनपद पंचायत मुख्यालय(केवल मुख्यालय) की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई की रात 12 बजे से 2 अगस्त की रात 12 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। (Complete Lockdown)
नगर पंचायत वाड्रफनगर, राजपुर, कुसमी तथा तहसील, जनपद मुख्यालय शंकरगढ़ के समस्त शासकीय, अद्र्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को बंद किया जाएगा। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे एवं आवश्यकता पडऩे पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
इन क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, नगरीय क्षेत्र की सभी सीमाएं, सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल पूर्णत: बंद रहेंगें। इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन इत्यादि को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी।
प्रतिबंध से तय समय तक ये रहेंगे मुक्त
जारी आदेश के अनुसार ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी बेचने एवं स्थायी दुकानों में फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय करने वालों को प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक अनुमति मिलेगी।
साथ ही घर पर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6 बजे से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे। (Lockdown)