जिले की सीमाएं होंगी सील, सार्वजनिक परिवहन बंद; सिर्फ किराना, सब्जी, दूध जैसी जरूरी चीजें ही मिलेंगी
जिले के शहरी इलाके समेत सरिया, धरमजयगढ़, घरघोड़ा और सारंगढ़ में भी प्रभावी होगा लॉकडाउन
17 अगस्त से 23 अगस्त तक जिले में लॉकडाउन किया गया लागू, कोरोना संक्रमितों की संख्या 550 के पार
रायगढ़- जिले में एक बार फिर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन किया जा रहा है। अब 17 से 23 अगस्त तक रायगढ़ के शहरी इलाके, सरिया, धरमजयगढ़, घरघोड़ा और सारंगढ़ में लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को एक तय समय के लिए छूट दी गई है। इनके अलावा, संबधित इलाकों में सब कुछ बंद रहेगा। जिले की सीमा सील रहेगी, हाइवे पर कार्गो गाड़ियां, जरूरी सामानों के परिवहन को छोड़ सभी परिवहन बंद होंगे। उद्योग कोरोना प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तर आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।
यह सेवाएं रहेंगी बंद
सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, बस, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा बंद रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पार्क या पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हॉट-बाजार में गतिविधियां बंद रहेंगी। नियमों की अनदेखी करने वालों को महामारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। होटल या रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, इनमें पहले से रुके हुए लोगों को जरूरी सेवाएं मिलेंगी।
यह सेवाएं चलती रहेंगी
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठेले में सब्जी का व्यवसाय सुबह 6 से 12 बजे तक, फल, सब्जी, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, एवं अण्डा, राशन, किराना, दूध की दुकान को सुबह सशर्त 7 से 11 बजे तक खोला जा सकेगा। घर पर जाकर दूध और अखबार बांटने वालों को सुबह 6 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक छूट मिलेगी। मोबाइल रिचार्ज, कृषि मशीनरी, स्पेयर पार्टस, कृषि उत्पाद कीटनाशक, उर्वरक, बीज की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।