बैगेर शपथ पत्र दिए फटाका नही बेच पाएंगे व्यवसायी, नियमों की अवहेलना पर होगी वैधानिक कार्रवाई
@ सुशील तिवारी
गेवरा दीपका
दीपका में पटाखा व्यवसाई नगर पालिका परिषद के समीप प्रतीक्षा बस स्टैंड में दुकानों का संचालन करेंगे, जिसके लिए शासन ने उनकी स्थान निर्धारित कर दिया है ।
फटाका व्यवसायी को सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राप्त अनुमति एवं वैध लाइसेंस होने के उपरांत ही पटाखा दुकान खोला जाने की अनुमति होगी। पटाखा का विक्रय करने हेतु शासन के सभी नियम प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था अनिवार्य होगी। एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी 100 मीटर के फासले पर होगी ।
ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन सहित मास्क पहनकर आने पर ही फटाका मिल सकेगा ।
ग्राहकों को जानकारी हेतु पंजी संधारण किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें मोबाइल नंबर भी अंकित होना चाहिए।
किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के नियंत्रण हेतु अग्निशमन किट अनिवार्य होगी।
चाइनीस पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगी, ना ही चाइनीस फाटकों को दुकान में रखा जाएगा।
बताए गए नियमों का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई साथ पटाखों की जब्ती कार्रवाई की जा सकती है । पटाखा व्यवसायियों को हर हाल में शासन के बताए प्रोटोकाल का पालन करना पड़ेगा। जिसका उन्हें शपथ पत्र देकर है दुकान संचालन की अनुमति दी जाएगी।