कवर्धा । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को विशेष ध्यान रखते हुए कबीरधाम जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निगम मंडल कार्यलयों में आम लोगो के प्रवेश 8 अप्रेल से 15 दिवस तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाने आदेश जारी किए है।
भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप कोरोना संक्रमण के रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर आदेश दिनांक से 15 दिवस तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार विभाग, कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ही आमजनों से आवेदन स्वीकार कर उनका त्वरित निराकरण करेगें। यदि किसी व्यक्ति का कार्यालय में प्रवेश अत्यावश्यक है तो उनको प्रवेश तिथि के तीन दिवस के भीतर का कोरोना जाच परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।