कबीरधाम

कबीरधाम बड़ी खबर : झाड़-फूंक का झांसा देकर हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार, क्या सोचा और क्या हुआ के बीच जानियें पूरा मामला …

कबीरधाम । झाड़-फूंक का झांसा देकर पैसे हड़प हत्या की घटना को अंजाम देने वाले मध्य प्रदेश के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला ?

सहसपुर लोहारा निवासी सुरेश कौशिक और रामफल कौशिक के गांव वालों से संबंध अच्छे नहीं थे जिसे वे पुनः स्थापित करना चाहते थे। दोनों पूर्व परिचित सुंदर यादव के माध्यम से जगला जंगल में किसी बैगा से मिलने एवं झाड़-फुंक पुजा पाठ कराने गये थे। इस दौरान तीन आरोपियों भजन, प्रमोद एवं विनोद से दोनों की मुलाकात हुई। आरोपियों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए सुरेश और रामफल को अपने झांसे में ले लिया।

आरोपी ने की 2 लाख की मांग –

आरोपियों ने गांव वाले से इनके परिवार के संबंध को ठीक करने के लिए 2 लाख की मांग रखी। रामफल गांव से 2 लाख रुपये की व्यवस्था करने वापस आ गया और साथी सुरेश काम कराने की नियत से वहीं रूका रहा। इस बार रामफल पैसा की व्यवस्था कर वापस अपने पिता के साथ आरोपियों के बताये सुनसान खर्राधार के पास शमशान घाट पहुंचा, जहां आरोपियों ने पहले पैसों को देखा।

प्रसाद में मिलाया जहरीला पदार्थ –

आरोपी सिद्ध बैगा होने का ढोंग कर झाड़-फूंक की विधि करने लगे। इसी दौरान एक साथ ने प्रसाद में जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसे खाकर सुरेश और रामफल की तबीयत बिगड़ गई। हरिशंकर को भजन एवं उसके साथियों पर शंका हुआ। आनन-फानन में उसने पूजा बंद करने कहा, रुपयों को अपने पास रखा और दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा। सुरेश की सहसपुर लोहारा अस्पताल लाते समय रास्ते मेे मृत्यु हो गई। वहीं, रामफल को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल रायपुर में ईलाज कराया गया, जहां डाॅक्टर के प्रयास से रामफल को बचाया गया।

पुलिस ने आरोपी दबोचा –

मामले की जानकारी पुलिस को लगते ही पूछताछ के बाद सुंदर लाल यादव, भजनदास मानिकपुरी, प्रमोद पसिने, विनोद कुमार निवासी बालाघाट मध्यप्रदेश को हिरासत में लिया गया। इस दौरान आरोपियों से पूछताछ की गई। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दोनों को बेहोश कर पैसे हड़पने की योजना बनाई थी, जो कि सफल नहीं हो पाया।

सलाखों के पीछे आरोपी –

आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 302, 307, 328, 120बी, 34 भादवि. छ.ग. टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनिमय 2005 की धारा-7 के तहत कार्यवाही की गई। आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

इस मामले में शलभ कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन में निरीक्षक अनिल शर्मा थाना सहसपुर लोहारा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक गिरिजाशंकर यादव, प्रधान आरक्षक खुबीराम साहू, आरक्षक रूपेश राजपूत, कृपाल सिंह एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही है।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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