कबीरधाम : विवाह, जन्मोत्सव, मृतक कर्म को लेकर कलेक्टर का नया गाइडलाइन, अब नियम हुए और भी सख्त, जानियें !
कबीरधाम । कोरोना को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है और लगातार जनता के साथ मिलकर इसकी चैन तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस बार विवाह, जन्मोत्सव और मृतक कर्म को लेकर कुछ नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। इन कार्यक्रमों में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।
विवाह के लिए –
– विवाह की अनुमति के आवेदन पत्र में ही वर और वधू पक्ष से विवाह में शामिल होने वाले परिजनों के नाम, पता तथा आधार नंबरों का विवरण लिया जाएगा। यह विवरण तहसीलदार द्वारा सम्बंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को भेजी जाएगी।
– विवाह के 2 दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग का दल विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की जाँच करेंगे।
– नेगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति ही विवाह में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।
– अनुमति पत्र तथा नेगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्तियों की सूची थाना प्रभारी को भेजी जाएगी।
– थाना प्रभारी का यह कर्त्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल हों।
निस्तारी के लिए –
– सभी ग्रामों में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराया जाए कि होम आइसोलेशन वाले संक्रमित व्यक्ति घर मे ही स्नान करें।
– निस्तारी तालाब में नहाने के लिए ग्रामीण बाल्टी मग्गा लेकर जाएंगे।
– तालाब या स्नान घाट से थोड़ी दूर नहाएंगे ताकि संक्रमित व्यक्ति के नहाने के बाद भी पानी तालाब में जाकर न मिले और तालाब का पानी दूषित न हो एवं अन्य लोगों के संक्रमित होने की संभावना न रहे।