कबीरधाम। पिता के हत्यारे पुत्र और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। कलयुगी पुत्र ने पिता को बेरहमी से मार डाला था। न्यायाधीश नीता यादव ने आरोपियों को सजा सुनाई हैं।
बता दे मृतक गोरेलाल विवाह के बाद अपने ससुराल में निवास करता था। पत्नी के साथ किसी और के संबंध को लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होता रहता था। पत्नी ने तंग आकर मृतक गोरेलाल को अपने घर से अलग कर दिया और बच्चों के साथ रहने लगी। मृतक दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी सास ऐसा नहीं चाहती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। वही गुस्से में आकर मृतक गोरेलाल के पुत्र बलराम ने लोहे की राड से सिर पर और साथी झुरूवा ने डण्डा से बाएं पैर, दोनों हाथ और पीठ पर मारा।
अस्पताल में इलाज के दौरान गोरेलाल की मौत हो गई। मामले में थाना कुण्डा में अपराध क्र 202/19 धारा 302 सहपठित 34 दर्ज किया गया। आरोपी पुत्र बलराम, साथी झुरूवा, सास सीता बाई को गिरफ्तार किया गया। आज न्यायालय ने सात सीताबाई को दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, पुत्र और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।