
बिलासपुर। राष्ट्रपिता के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कालीचरण की तरफ से सीनियर एडवोकेट ने इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया। साथ ही किताबों में लिखी हुई बातों को भी प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने फैसला सुरक्षित रखा। प्रकरण पर अब कभी भी फैसला आ सकता है।
उधर कालीचरण महाराज द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ जबलपुर जिला न्यायालय में प्रतिवाद दायर किया गया था। सिविल जज किरण मलिक ने परिवाद की सुनवाई करते हुए ओमती थाना प्रभारी को जांच प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि रायपुर में 26 दिसंबर 2021 को आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। इसके अलावा एक धर्म विशेष को दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहते हुए शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया था।