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उत्तर बस्तर कांकेर : जिले में धारा-144 लागू
उत्तर बस्तर कांकेर:नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने जिले में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू कर दिया है, जो आगामी 31 मार्च 2020 के रात्रि 09 बजे तक लागू रहेगा। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अनावष्यक भीड़भाड़ से बचने हेतु उक्त प्रतिबंधात्मक आदेष जिले के सभी नगरीय निकायों के साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों सहित हाट-बाजार, धार्मिक एवं सामाजिक स्थल, मेला-मड़ई इत्यादि में भी लागू होगा।