दामापुर सरपंच ने की कार्यो में लापरवाही, बर्खास्तगी आदेश के साथ FIR के निर्देश
कवर्धा- पंडरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत दामापुर बाजार की सरपंच ममता चौहान को पंचायत के कार्यों में लापरवाही, नियमों की अवहेलना और वित्तीय अनियमितता के कारण छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत बर्खास्त करने का आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंडरिया द्वारा पारित किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में दोषी पाए जाने के कारण दामापुर बाजार पंचायत के सचिव मती रम्हुउराम नुरूट्टी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंडरिया द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि ग्राम दामापुर बाजार के रामजी, दशरथ, केवल एवं अन्य ग्रामवासियां द्वारा सरपंच ममता चौहान के विरूद्ध अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता बरतने की शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के लिए जांच दल गठित की गई थी। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर और सरपंच ममता चौहान द्वारा दी गई कारण बताओ नोटिस के जवाब तथा विधिक विवेचना के आधार पर सरपंच को बर्खास्त किया गया है।
पारित आदेश में कहा गया है कि ममता चौहान द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत दामापुर बाजार के पद पर रहते हुए अपने ग्राम पंचायत में किये जाने वाली पंजी एवं नस्तियों का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया है। साथ ही दामापुर बाजार के नीलामी की राशि दो लाख एक हजार रूपये अपने पास नगद रखना एवं 8 लाख रूपये की भूमि को 25 लाख रूपये में बिना किसी अनुमति के खरीदी किया जाना, सीसी रोड़ निर्माण कार्य में एक लाख 97 हजार 850 रूपये रोकड़ बही के अनुसार सरपंच-सचिव के द्वारा खर्च होना पाया गया है, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के लेखा नियम 15 का उल्लघन किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि ममता चौहान द्वारा सामग्री क्रय करने के लिए किसी भी प्रकार की निविदाएं एवं मांग पत्र आमंत्रित नहीं किया गया है। सरपंच का उक्त कृत्य शासन के निर्देशों की अवहेलना एवं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 49 के तहत नियत पदीय कर्तव्यों की घोर उपेक्षा एवं लापरवाही है। सरपंच के साथ ही सचिव रम्हुउराम नुरूट्टी को भी प्रकरण में दोषी पाए जाने के कारण सचिव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया को निर्देशित किया गया है।