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जगदलपुर : कोरोना वायरसः उर्वरक एवं बीज दुकानों को खोलने की अनुमति कलेक्टर ने जारी किया आदेश

व्यवसाय का समय प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक

जगदलपुर:कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी डॉ. अय्याज तम्बोली  द्वारा जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस व उससे जनति बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए दवा एवं दैनिक उपयोग की अत्यावश्यक सामग्रियों से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई है। जिले में विभिन्न फसलों हेतु उर्वरक एवं बीज की समय-समय पर आवश्यकता संभावित है, तथा कृषकों द्वारा भी मैदानी कर्मचारियों से इस संबंध में सम्पर्क भी किया जा रहा है। चूंकि उर्वरक एवं बीज व्यवसाय क्रमशः ’’आवश्यक वस्तु अधिनियम’’ की धारा 03 के अन्तर्गत गठित ’’उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985’’ एवं ’’बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983’’ से परिचालित होते है, इस प्रकार ये दोनों कृषि आदान ’’आवश्यक वस्तु’’ की श्रेणी में आते हैं। कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इनसे संबंधित व्यसायिक प्रतिष्ठानों को परिचालित करने की अनुमति प्रदान की  गई है।

कलेक्टर डॉ.तम्बोली द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान को निर्देशित भी किए है कि दुकानों में एक समय में एक ही कृषक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। उर्वरक विक्रय के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ’’पी.ओ.एस. मशीन’’ जिस पर कृषक को अंगूठा लगाना होता है, अनिवार्यतः सेनिटाइज की जाए तथा ऐसा प्रत्येक उपयोग के उपरांत की जाएगी। प्रतिष्ठानों की व्यवसाय की अवधि प्रातः 9 बजे से उपरान्ह 5 बजे तक होने के निर्देश दिये गए।

cgnewstime

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