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कोरोना वायरस: सोशल डिस्टेसिंग की अवहेलना पर बिलासपुर विधायक पर ग़ैर ज़मानती अपराध दर्ज

बिलासपुर- बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय के ख़िलाफ़ पुलिस ने ग़ैर ज़मानती धाराओं में अपराध दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण के दौरान उनके निवास पर सोशल डिस्टेसिंग की अवहेलना और धारा 144 का उल्लंघन पाते हुए विधायक शैलेष पांडेय के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि विधायक शैलेष पांडेय के निवास पर राशन और दवा का वितरण किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। अज्ञात शिकायत के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और पाया कि यह धारा 144 का उल्लंघन है।

सिविल लाईन पुलिस ने उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 229/20 के तहत धारा 269 और 188 के तहत अपराध दर्ज किया  है। पुलिस ने FIR में लिखा है कि, भीड़ ज़्यादा थी, और संक्रमण जीवन के लिए संकट उत्तपन कर सकता है, विधायक जी द्वारा किए कार्य से वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका थी।

विधायक पांडेय ने अपनी सफाई में कहा कि  यह सही है कि हम सभी दवाएँ और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं! वार्ड तक पहुँच कर रहे हैं , उन्होंने कहा कि मुझे ख़ुद नहीं पता कि, इतनी भीड़ कैसे आ गई ! उन्होंने बताया कि लोग ऐसे समुह में नहीं आते थे! उन्होंने खुद भी आग्रह किया था कि, वे घर जाएँ, मदद हम घर तक पहुँचाएँगे! उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ देर बाद पता चला कि उनके विरुद्ध अपराध दर्ज हो गया है! पांडेय ने कहा कि सुरक्षा के मानक मापदंडों का ख़्याल रखते हुए मदद कर रहा हूँ और करते रहूँगा , शेष कुछ नहीं कहना!

 

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