Mohan Kashyap
कवर्धा- विगत दिनो 26 जून 2020 को ज़िला पंचायत कबीरधाम के कृषि स्थाई समिति की बैठक सम्पन्न हुई। प्रथम बैठक में ही किसानो के हित में सर्वसम्मत फ़ैसला लिया गया। बैठक के विषय में चर्चा करते हुए कृषि स्थाई समिति के सभापति तथा क्षेत्र क्रमांक 9 से सदस्य्य विजय शर्मा ने बताया की कृषि ऋण लेते समय फ़सल बीमा का प्रीमियम तो काट लिया जाता है परंतु किसानो को रसीद नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि पहले फ़सल बीमा की इकाई विकास खंड हुआ करती थी परंतु अब इसकी इकाई ग्राम है। माना किसी ग्राम में उत्पादन में कमी के आधार पर धान-सिंचित हेतु बीमा की राशि दिया जाना निर्धारित होता है और सिंचित होते हुवे भी यदि कुछ किसानो का बीमा असींचित-धान हेतु हो गया तो वे सारे अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं जबकि भौतिकतः भूमि सिंचित ही क्यूँ ना हो तथा किसान ने सिंचित भूमि के लिये ही बीमा करवाना चाहा हो परंतु डेटा एंट्री के समय जो हुआ वो ही अंतिम सत्य हो जाता है। बीमा करते समय रसीद दिया जाना स्वाभाविक है और यदि किसान को रसीद में रक़बा, फ़सल, सिंचित/असींचित, प्रीमियम की राशि की लिखित में जानकारी दी जाती है तो ग़लती होने की सम्भावना नगण्य हो जायेगी।
अतः सम्बंधित समस्थ विभाग के प्रमुख अधिकारियों और कृषि स्थाई समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मत निर्णय लिया की इसी वर्ष अर्थात ख़रीफ़ फसल 2020-21 से ही ज़िले के सभी किसानो से बीमा की राशि लेते समय रसीद दिया जाएगा जिसमें रक़बा, फसल, सिंचित / असींचित तथा प्रीमीयम की राशि अनिवार्यतः उल्लेखित किया जाएगा जिससे भविष्य में किसानो का कृषि विभाग और बीमा कम्पनी से होने वाला विवाद नगण्य हो जायेगा।
ज़िला पंचायत कृषि स्थाई समिति की बैठक में पूर्व ज़िला पंचायत के अध्यक्ष और वर्तमान में क्षेत्र क्रमांक 4 से सदस्य्य रामकुमार भट्ट, 13 से रामकृष्ण साहू, 14 से सरस्वती साहू तथा सम्बंधित विभाग के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में मिनी किट वितरण, किसानो को विद्युत का स्थाई कनेक्शन, गन्ना किसानो का शेष भुगतान, रवि फसल सन 2019-20 विशेष कर चना के फसल बीमा की राशि तथा चना फसल क्षति हेतु आर बी सी 6/4 के अंतर्गत दी जाने वाले राशि के विलम्ब की समीक्षा कर राज्य शासन से शीघ्र भुगतान हेतु प्रस्ताव किया गया।