कबीरधाम

छत्तीसगढ़ : ऑनलाइन और टेक-अवे को लेकर मदिरा प्रेमी हो रहें कन्फ्यूज ?, तो पढ़िये ये ख़बर, यहां शराब को लेकर मिलेगी हर डिटेल्स

रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शासन के आदेश का पालन करते हुए वर्तमान में कोरोना के रोकथाम के लिए सोशल डिसटेंसिंग के साथ प्रदेश में संचालित चयनित मदिरा दुकानों से ग्राहकों को ऑनलाइन होम डिलवरी सुविधा दिनांक 10 मई से प्रारंभ की गई है। इसके बाद सुचारू व्यवस्था के ऑनलाइन मदिरा डिलवरी के पोर्टल से मदिरा के सेल्फ पिकअप की सुविधा प्रदान की गई है।

मदिरा की ऑनलाइन होम डेलिवरी व्यवस्था –

ऑनलाइन होम डेलिवरी अन्तर्गत व्यवस्था के तहत ग्राहक अपने जिले में 15 किलोमीटर की परिधि में किसी भी मदिरा दुकान से अपने पसंद की ब्रांड की मदिरा बुक कर सकता है। एक ऑर्डर में उसके द्वारा अधिकतम 3 लीटर शराब क्रय किया जा सकता है। मदिरा के मूल्य एवं डिलीवरी चार्जेज़ के भुगतान के बाद मदिरा का ऑर्डर कन्फ़र्म किया जाता है।

भुगतान के बाद संबंधित मदिरा दुकान के सुपरवाईजर द्वारा ऑर्डर पैक किया जाता है तथा उसे डेलिवरी बॉय को असाइन कर दिया जाता है। डेलिवरी बॉय के द्वारा मदिरा ऑर्डर प्राप्त होने पर उसे ग्राहक को प्रदान करने के लिए ग्राहक के पते पर जाने के पूर्व डिस्पैच बटन क्लिक किया जाता है। डिस्पैच बटन क्लिक करने पर ग्राहक को सिस्टम द्वारा ओ.टी.पी. प्रदान किया जाता है। ऑर्डर की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अपडेट ग्राहक के पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे ग्राहक के द्वारा देखा जा सकता है। ग्राहक डेलिवरी बॉय से मदिरा प्राप्त होने डेलिवरी को पूर्ण करने के लिए ओ.टी.पी. प्रदान करता है। डेलिवरी बॉय के द्वारा सम्बंधित ऑर्डर को पूर्ण करने के लिए उक्त ओ.टी.पी. की एंट्री पोर्टल में की जाती है। इस प्रकार ऑर्डर पूर्ण होती है। ऑर्डर को कैन्सल किए जाने की स्थिति में ऑर्डर के लिए भुगतान की गई राशि उसके वॉलेट में उपलब्ध होती है, जिसे वह आगामी ऑर्डर के लिए उपयोग कर सकता है अथवा रीफंड बटन प्रेस कर रीफंड के लिए अपने बैंक का डिटेल देकर रीफंड प्राप्त कर सकता है।

मदिरा की ऑनलाइन पिक-अप व्यवस्था –

मदिरा की ऑनलाइन पिक-अप व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राहक चयनित जिले के किसी भी मदिरा दुकान से अपने पसंद की ब्रांड की मदिरा बुक कर सकता है। एक ऑर्डर में उसके द्वारा अधिकतम 3 लीटर शराब क्रय किया जा सकता है। मदिरा के मूल्य एवं डेलिवरी चार्जेज़ के भुगतान के बाद मदिरा का ऑर्डर कन्फ़र्म किया जाता है। मदिरा के मूल्य एवं डेलिवरी चार्जेज़ के भुगतान के बाद मदिरा का ऑर्डर कन्फ़र्म किया जाता है।

भुगतान के बाद संबंधित मदिरा दुकान के सुपरवाईजर द्वारा ऑर्डर पैक किया जाता है तथा उसे सेल्समैन को असाइन कर दिया जाता है। सेल्समैन के द्वारा मदिरा का ऑर्डर प्राप्त होने पर उसे ग्राहक को प्रदान करने के लिए डिस्पैच बटन क्लिक किया जाता है। ऑर्डर की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अपडेट ग्राहक के पोर्टल पर उपलब्ध है,जिसे ग्राहक के द्वारा देखा जा सकता है। पिक-अप व्यवस्था के अंतर्गत मदिरा दुकान में सोशल तथा फ़िज़िकल डिसटेंसिंग के पालन को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित लॉट में ऑर्डर के क्रम में डिस्पैच बटन क्लिक किया जाता है, जिससे सीमित संख्या में ग्राहक को सिस्टम द्वारा ओ.टी.पी. प्रदान होती है तथा उसे दुकान से मदिरा प्राप्त करने के लिए पास भी जारी होता है।

वही, पास में दुकान के सेल्समैन का नाम भी लिखा होता है। ग्राहक के द्वारा दुकान पहुँचने पर सुरक्षा कर्मी को पास दिखाने पर सुरक्षा कर्मी के द्वारा सम्बंधित सेल्समैन के काउंटर की लाइन में उचित दूरी बनाते हुए मदिरा प्राप्त करने के लिए खड़ा किया जाता है। ग्राहक को मदिरा दुकान मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया है। ग्राहक का नम्बर आने पर ग्राहक द्वारा सेल्समैन को ऑर्डर नम्बर तथा ओ.टी.पी. बताए जाने पर ग्राहक को मदिरा प्राप्त होती है। एक लॉट पूर्ण होने की स्थिति में सेल्समैन अगले लॉट के लिए डिस्पैच किया जाता है तथा सिस्टम द्वारा ओ.टी.पी. जारी कर दिया जाता है। जिन ग्राहकों के ऑर्डर कन्फ़र्म हैं तथा उन्हें ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं हुई है ऐसे ग्राहक को ओ.टी.पी. प्राप्त होने पर ही मदिरा दुकान से पिक-अप के लिए जाने का निर्देश ऑर्डर पर प्रदर्शित होता है।

बता दे कि यह सम्पूर्ण प्रक्रिया कोरोना के रोकथाम के लिए सोशल डिसटेंसिंग के पालन के लिए अपनाई गई है।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!