कबीरधाम

कबीरधाम बड़ी खबर : गणेशोत्सव के लिए कलेक्टर ने जारी किया गाइडलाइन, मूर्ति स्थापना से पहले लेना होगा परमिशन

कबीरधाम। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने गणेशोत्सव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। पंडाल वालों को सभी नियम का पालन करना होगा।

जारी आदेश अनुसार –

1. मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 4×4 फिट से अधिक न हो।

2. मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक न हो।

3. पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह हो।

4. पंडाल एवं सामने 5000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।

5. मडप, पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजको के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे।

6. किसी भी एक समय में मंडल एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो।

7. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

8. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

9. मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा. ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।

10. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी।

11. थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने व कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।

12. समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा।

13. यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है, तो ईलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा।

14. कंटेन्मेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।

15. मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।

16. मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।

17. मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।

18..मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी।

19. मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटाहाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।

20. मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।

21. मूर्ति विसर्जन के लिए 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे।

22. पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी।

23. विसर्जन के लिए पुलिस विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा निर्धारित रूट मार्ग, तिथि एवं समय का पालन करना होगा।

24. शहर के व्यवस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कही भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।

25. सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।

वही शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है, तो कम से कम 07 दिवस पूर्व नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा व अनुमति प्राप्त होने के बाद
मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही गई है।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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