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छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें की घोषित, लोगों को बड़ी राहत !

रायपुर। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं। चुनावी वर्ष में आम उपभोक्ताओं के लिए नई दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। बिजली का नया टैरिफ एक अप्रैल 2023 से लागू होगा। सभी तरह के उद्योगों के लिए भी बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा का कहना है कि बिजली दरों में आम लोगों के साथ ही उद्योगों को राहत दी गई है। टैरिफ में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नही हुई है।

नई दरों के बाद राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने 2950 करोड़ रुपये राजस्व घाटे की भरपाई की मांग की थी, जिस पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2924 करोड़ रुपये मान्य किया है। गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए टैरिफ पांच रुपये प्रति यूनिट व सभी उच्चदाब स्टील उपभोक्ताओं की श्रेणी को वर्तमान में दिए जाने वाले लोड फैक्टर इंसेटिव को जारी रखा गया है। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट बरकरार रहेगी। ग्रामीण औद्योगिक पार्क को प्रोत्साहन के लिए इन्हें भी सामान्य उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है।

फैक्ट फाइल.. बिजली दरें

उपभोक्ता श्रेणी- (यूनिट)-ऊर्जा दर प्रति यूनिट

घरेलू उपभोक्ता- 0-100-3.70 रुपये

गैर घरेलू उपभोक्ता- 0-100-5.85 रुपये

कृषि उपभोक्ता- (प्रति एचपी 100 रुपये प्रतिमाह)- 5.00 रुपये

औद्योगिक उपभोक्ता-25 एचपी से 18.7 किलोवाट-4.15 रुपये

उच्च दाब उपभोक्ता- 375 केवीए (प्रतिमाह)-4.55 रुपये

उच्च दाब उपभोक्ता- 500 केवीए (प्रतिमाह)-7.45 रुपये

(नोट-दरें राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक)

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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