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छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने दिए सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया मामले में दोबारा जांच के निर्देश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया को लेकर पेश अनेक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए राज्य शासन को इस पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पहले की गई गलती को दूर करने का निर्देश देते हुए दोबारा इसे जांचने को कहा है, ताकि चयन प्रक्रिया के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली विसंगति दूर सके। अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की गई है।

राज्य शासन ने सब इंस्पेक्टर सूबेदार के रिक्त 975 पदों के लिए 24 जुलाई 2021 को गजट में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इसमें से 97 पद पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखे गए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ की ओर से अनेक पूर्व सैनिकों ने आवेदन जमा किए। 319 को फिजिकल टेस्ट के लिए चुना गया। इन सबकी आयु पूर्व सैनिक होने के कारण 40 से 45 साल के बीच थी। फिजिकल टेस्ट में पूर्व सैनिकों को भी अन्य सामान्य अभ्यर्थियों की तरह शामिल किया गया। उन्हें पूर्व निर्धारित रियायत का कोई लाभ नहीं दिया गया। पूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण भी नहीं मिला। विभागीय उम्मीदवारों को 5 की जगह 4% आरक्षण दिया। समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नहीं चुना गया।

इसी प्रकार प्लाटून कमांडर को जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं था उसमें 400 महिलाओं का चयन हो गया। इन सब बातों को लेकर अनेक अभ्यर्थियों ने अलग-अलग याचिका का प्रस्तुत की थी। इन सब में एक साथ जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद शासन को भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जांच कर भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने का निर्देश देकर अगली सुनवाई में जवाब मांगा है।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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