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छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी, पात्रता 1 नवंबर से होगी लागू

रायपुर। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के बाद 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्रति एकड़ 20 क्विटंल की दर से धान खरीदी की जा रही थी। 21 क्विंटल की पात्रता एक नवंबर से लागू होगी।

हालांकि 3100 रुपये प्रति क्विटंल की दर से धान खरीदी से संबंध में आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने जारी आदेश में लिखा है कि ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी 21 क्विटंल की पात्रता में धान बेचने की अनुमति होगी।

धान के बोनस पर उच्च स्तरीय बैठक –

25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर धान के बोनस व अन्य विषयों पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों व कलेक्टरों को निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने कहा है कि धान बोनस वितरण का कार्यक्रम नई सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला अधिकारियों को पूरी सर्तकता, गंभीरता एवं तत्परता से कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए जरूरी कार्यवाही की जाए। साथ ही भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविरों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित करें।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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