कबीरधाम। कवर्धा में संचालित मून सिटी क्लब द्वारा नियम एवं शर्तों के उल्लंघन कर मून सिटी क्लब संचालित करने की लगातार सूचना एवं शिकायत मिल रही है। उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने जनहित एवं लोकहित में मिल रही शिकायतों में संज्ञान में लिया और मून सिटी क्लब की जांच करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिला आबकारी विभाग की टीम द्वारा कवर्धा के मिनी माता चौक के पास संचालित मून सिटी क्लब जांच की गई। जांच में नियम एवं शर्तों के उल्लंघन करते हुए मून सिटी क्लब का संचालन होना पाया गया। जिला प्रशासन द्वारा मून सिटी व्यवसायिक क्लब एफ.एलएफ.एल.-4 (क) बार लायसेंस को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया है। डिप्टी सीएम के संज्ञान के बाद जन एवं लोकहित में हुई बड़ी कार्यवाही से आमजनों को बड़ी राहत मिली है।
जिला आबकारी अधिकारी आशा सिंह ने बताया कि जांच के दौरान एफ.एल.-4 (क) क्लब में अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा क्लब के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों को अनुज्ञप्त पगरिसर में मदिरा परोसा जाना पाया गया जो कि लायसेस शर्त क्रमांक 02 का उल्लंघन है।
नियमानुसार मून सिटी क्लब में संचालन द्वारा संचालन के लिए सदस्य बनाने होते है। इस मून क्लब के सदस्यों की पूरी जानकारी मांगी गई तो सदस्यता संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। जो अत्यंत गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। यह मून सिटी क्लब जगदम्बा पैसेस हॉटल में संचालित था। इनका संचालन रूबी सिंह पति अशोक सिंह द्वारा किया जा रहा था।
जारी आदेश में बताया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एफ.एल-4 (क) क्लब से मदिरा का सील बंद बीयर की बोतल का विक्रय, पार्सल करते पाया जाना लायसेंस शर्त क्र. 06 का उल्लंघन का गंभीर अनियमितता है। इसी प्रकार दिनांक 12 दिसंबर 2023 को भी वक्त निरीक्षण एफ.एल.-4 (क) क्लब में अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा क्लब के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों को अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा परोसा जाना पाया गया।
उक्त अनियमितताएं एफ.एल.-4 (क) मून सिटी व्यवसायिक क्लब बार अनुज्ञप्ति के लायसेंस शर्त क्रमांक 02 एवं सामान्य लायसेंस शर्त क्र. 06 का उल्लंघन है तद्संबंध में पायी गई अनियमितता के लिए वृत्त प्रभारी कवर्धा द्वारा पी-8 क्रमांक 144 08 दिसंबर 2023 एवं पी.8 क्रमांक 145 12 दिसंबर 2023 को प्रकरण कायम किया गया।
जारी आदेश में बताया गया है कि उक्त त्रुटि बावत् लायसेंस, आबकारी अधिनियम की धारा 31 (1)ख के अंतर्गत निलंबित, रद्द किये जाने योग्य है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 31(1)ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “मून सिटी व्यवसायिक क्लब एफ.एल.-4 (क) बार लायसेंस को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि का संपूर्ण राजस्व लायसेंसी द्वारा देय होगा तथा लायसेंस निलंबन के लिए किसी प्रकार के प्रतिकर पाने या उसके सबंध में चुकाई गई किसी फीस या निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाशील होगा। अधिकारी ने बताया कि मून सिटी क्लब की लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए आयुक्त, आबकारी विभाग को पत्र भेजा गया है।