छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की पत्नी और व्यापारी के खिलाफ एफआईआर को किया खारिज

Chhattisgarh big news: High Court dismisses FIR against GP Singh’s wife and businessman
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर और व्यापारी प्रितपाल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। 2021 में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा किया था। इस कार्रवाई में मनप्रीत कौर को सह-आरोपी बनाया गया था, उन पर बिना कार्य किए भुगतान प्राप्त करने और जीपी सिंह को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया था।
मनप्रीत कौर के वकील हिमांशु पांडे ने कोर्ट में तर्क दिया कि जांच एजेंसी ने कई खामियां छोड़ीं हैं। पिछले 10 वर्षों की आय को नजरअंदाज किया गया। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए एफआईआर रद्द कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर भी खारिज कर दी थी।
रायपुर के व्यापारी प्रितपाल सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि जीपी सिंह ने अपनी बेनामी संपत्तियां उनके नाम पर खरीदीं। सबूतों की कमी और मुख्य एफआईआर के रद्द होने पर कोर्ट ने यह एफआईआर भी खारिज कर दी। मनप्रीत कौर कई कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत रही हैं।