छत्तीसगढ़ में काम करना है तो यहां पंजीकृत कारोबारी से करनी होगी खरीदी
रायपुर- छत्तीसगढ़ में काम करने वाली एजेंसियों को मटेरियल की खरीदी राज्य में जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यवासायियों से करनी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्य सचिव को जारी निर्देश में कहा है कि सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा क्रय की जानी वाली सभी सामग्रियों के छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआइडीसी) के माध्यम से रेट कांट्रेक्ट निर्धारित करने और राज्य में जीएसटी पंजीकृत प्रदायकों से क्रय करना अनिवार्य किए जाने के आदेश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं।
निर्माण विभागों, विद्युत मंडल और कुछ अन्य विभागों में बड़े कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यह संभव है कि अन्य राज्यों की निर्माण एजेंसियों और प्रदायकों को वह कार्य मिल जाए। इस दशा में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य के बाहर की निर्माण एजेंसी अथवा प्रदायक कार्य के क्रियांवयन में उपयोग में लाई जाने वाले सामग्री राज्य में जीएसटी पंजीकृत व्यवसायियों से क्रय की जाए।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेश में वापस लौट आए हैं और अधिकांश मजदूर अब अपने गांवों में रह कर ही रोजगार करना चाह रहे हैं। इस हालात में सरकार के सामने सभी मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है।