रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों से 219 करोड़ का चावल गायब करने के मामले दो साल के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 39 दुकानों में से चार को निलंबित कर दिया है। 35 दुकान संचालकों के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया गया है। दुकानदारों की संपत्ति कुर्क कर 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राशि वसूली जाएगी।
35 दुकानों में से 28 के विरुद्ध एक साल पहले कुर्की आदेश जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से संचालकों से रिकवरी नहीं हो पाई। जांच में सितंबर 2022 में जिले में 142 उचित मूल्य दुकानों में 14 हजार 5 सौ क्विंटल चावल कम पाया गया था। फिर विभाग ने सभी दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद 101 दुकान संचालकों ने 6 हजार 29 क्विंटल गायब चावल के बदले राशि लौटाकर भरपाई की थी, लेकिन 41 दुकानदारों ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया।
राजधानी में 39 दुकानदारों को दोबारा नोटिस जारी किया था। इन दुकानदारों से 7,971 क्विंटल चावल रिकवरी करना बाकी है। विभाग ने अभनपुर क्षेत्र के दो दुकानदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज भी कराई है, जबकि अन्य को सिर्फ नोटिस दिया। विभाग ने कुर्की आदेश बाद बचे 39 दुकानदारों को तीन बार नोटिस दिया। कुछ दुकानदार राशि देने तैयार भी थे। इसके बाद विभाग ने 28 दुकानों का कुर्की आदेश जारी किया था।
करोड़ के चावल घोटाले में दो वर्ष बाद कार्रवाई
चावल वितरण में गड़बड़ी करने मामले में शहर की चार दुकानों को निलंबित कर दिया है। बाकी दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। – भूपेंद्र मिश्रा, जिला खाद्य नियंत्रक
इन दुकानों को किया निलंबित
– महामाया मंदिर वार्ड-5 कैलाशपुरी स्थित आइडी क्रमांक- 441001287 l
– बाबू जगजीवनराम वार्ड-53 देवपुरी स्थित आइडी क्रमांक- 441001302 l
– तात्यापारा वार्ड-38 स्थित आइडी क्रमांक- 441001090 l
– सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड-24 आइडी क्रमांक- 441001164