रायपुर। संविदाकर्मियों नियमितिकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल हाईकोर्ट ने संविदा शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार कोर्ट गयी और चुनौती दी, कि संविदाकर्मियों को नियमित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है।पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है। दरअसल प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वर्ष 2018 में दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर दी है।
शीर्ष अदालत ने तीन माह के भीतर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस निर्णय का पालन करने को कहा है। इसमें कोर्ट ने ऐसे याचिकाकर्ता सभी संविदा प्राध्यापकों को नियमित करने का निर्देश दिया है।हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दायर एसएलपी में कहा था कि, संविदा पर काम करने वाले इन शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।