बालोद: बालोद जिले में एक शासकीय विद्यालय के प्रधान पाठक को छात्राओं से छेड़छाड़ और अशोभनीय व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। बुधवार देर शाम संभागीय आयुक्त ने प्रधान पाठक का निलंबन आदेश जारी किया।
घटनाक्रम का विवरण:
यह मामला बालोद जिले के गुरूर विकासखंड स्थित ग्राम चिटौद के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है। प्रधान पाठक बंसी राम साहू पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अपशब्द कहने, पढ़ाने में रुचि न लेने और नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं रहने के आरोप लगे थे। इन आरोपों की शिकायत विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुरूर ललित चंद्राकर को की गई थी। जांच के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रधान पाठक पर कार्रवाई की गई।
निलंबन की प्रक्रिया:
प्रधान पाठक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1), (2), (3) के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया। इसके आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत बंसी राम साहू को निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान, प्रधान पाठक को खैरागढ़-छुईखदान-गंण्डई में पदस्थ किया जाएगा।
यह कदम न केवल इस मामले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उठाया गया है, बल्कि स्कूलों में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।