दीपका में बिना अनुमति रेलवे ओवरब्रिज निर्माण पर नगर पालिका का सख्त रुख निर्माण कंपनी राइट्स के जीएम को नोटिस जारी कर दी चेतावनी

सुशील तिवारी रिपोर्टर
दीपका में बिना अनुमति रेलवे ओवरब्रिज निर्माण पर नगर पालिका का सख्त रुख
निर्माण कंपनी राइट्स के जीएम को नोटिस जारी कर दी चेतावनी
कोरबा जिले के दीपका नगर पालिका परिषद ने राइट्स लिमिटेड कंपनी के जीएम को बिना अनुमति निर्माण कार्य पर नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी है।
नगर पालिका के सीएमओ राजेश गुप्ता ने नोटिस के माध्यम कहा कि दीपका मार्केट से क्रॉसिंग तक रेलवे ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण कार्य बिना नगर पालिका की स्वीकृति के किया जा रहा है। नगर पालिका ने इसे नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन माना है।
नगर पालिका परिषद के भेजे गए नोटिस के अनुसार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। परंतु, राइट्स लिमिटेड द्वारा इस नियम की अनदेखी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिसके कारण क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला है। दीपका नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार का अवैध निर्माण केवल नगर निगम के नियमों का उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को असुविधा भी हो सकती है। साथ ही, बिना तकनीकी जांच और स्वीकृति के ऐसे निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, जो भविष्य में दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
पत्र में नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि यदि राइट्स लिमिटेड ने जल्द ही निर्माण कार्य के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की, तो इस निर्माण पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नगर पालिका ने यह भी कहा है कि यदि निर्माण कार्य बिना अनुमति जारी रहता है, तो इसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों को इस मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आगे से ऐसा कोई भी अवैध कार्य न हो सके।
नगर पालिका ने राइट्स लिमिटेड कंपनी के जीएम एम ए अंसारी से अपेक्षा की है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज और तकनीकी स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्माण कार्य नगर निगम के तय मानकों के अनुरूप हो। दीपका नगर पालिका ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह क्षेत्र में अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी।
इस पत्र की प्रति जिला कलेक्टर, तहसीलदार, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित किया गया है । ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई आगे की जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसा कोई उल्लंघन न हो।
अब यहां सवाल यह उठता है कि अगर नगर पालिका परिषद दीपका के द्वारा कार्य की अनुमति दी भी जाती है तो परिवर्तित मार्ग भारी वाहनों के लिए कहां से दिया जाएगा क्योंकि शहर के बीचों बीच गुजरने वाले मार्ग एवं गौरव पथ पर भारी वाहनों की अनुमति देना संभव नहीं है इससे शहर में अफरा तफरी का माहौल एवं दुर्घटना की स्थिति निर्मित हो जाएगी, आम नागरिकों के गुजरने वाले मार्ग में भारी वाहनों की आवाजाही हेतु अनुमति दी जाती है तो क्षेत्र में जन आक्रोश बढ़ेगा और काम कर पाना संभव नहीं होगा।