दीपका नगर पालिका निर्वाचन 2024: 20 नवंबर तक बढ़ी मतदाता सूची में नाम जोड़ने व संशोधन की समय सीमादीपका नगर पालिका की मतदाता सूची में नाम जोड़ने 27 नवंबर तक करें आवेदन- राजेश गुप्ता सीएमओ
दीपका नगर पालिका की मतदाता सूची में नाम जोड़ने 27 नवंबर तक करें आवेदन- राजेश गुप्ता सीएमओ
दीपका नगर पालिका निर्वाचन 2024: 20 नवंबर तक बढ़ी मतदाता सूची में नाम जोड़ने व संशोधन की समय सीमा
सुशील तिवारी
दीपका नगर पालिका निर्वाचन 2024 के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची के निरीक्षण, नाम जोड़ने, संशोधन, तथा नाम काटने के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाकर अब 20 नवंबर 2024 कर दी गई है। यह निर्णय आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि वे अपने मतदाता सूची में सुधार कर सकें। अब 13 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक नागरिक वार्ड परिवर्तन, नाम में संशोधन, या नाम कटवाने के लिए अपने आवेदन संबंधित प्राधिकृत अधिकारी BLO के पास जमा कर सकते हैं। जहां पर आप मतदान करने आते हैं वहां फार्म जमा करने का सुविधा दी गई है ।
नगर पालिका की मतदाता सूची में नाम जोड़ने 27 नवंबर तक आवेदन – सीएमओ
नगर पालिका परिषद दीपका के सीएमओ राजेश गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष की नगर पालिका चुनावी प्रक्रिया में नए मतदाताओं के लिए अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। वे मतदाता, जिन्होंने 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जिनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज है, नगर पालिका की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 27 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
इसके साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए भी 01 अक्टूबर 2024 को अर्हता तिथि घोषित की गई है। ऐसे सभी नए मतदाता, जिनका जन्म 01 अक्टूबर 2006 को या उससे पहले हुआ है, और जिनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में शामिल हो चुका है (जिनका सरल क्रमांक और एपिक नंबर जारी हो गया है), वे भी फार्म क-1 भरकर प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपने नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य नगर पालिका निर्वाचन के लिए मतदाता सूची को अद्यतन करना है ताकि प्रत्येक योग्य नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।