बिलासपुर। ACB-EOW द्वारा दर्ज नई FIR मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने FIR पर स्टे देने से इनकार करते हुए ACB को एक हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद करेगी।
पूर्व महाधिवक्ता ने रायपुर की ACB कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। रायपुर की ACB कोर्ट की जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सतीश चंद्र वर्मा ने गंभीर मामला बताते हुए हाई कोर्ट में अपील की है।