
कबीरधाम। कवर्धा के चर्चित फर्जी ज्वाइनिंग आदेश मामले में विकास खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) दयाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात हुई गिरफ्तारी के बाद दयाल सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल रिमांड पर भेज दिया गया।
दयाल सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अवर सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से ज्वाइनिंग आदेश बनाकर बोडला के प्रभारी बीईओ पद पर नियुक्ति ली थी। यह मामला सितंबर में सामने आया था, जब आदेश पर दर्ज तारीख 19 जुलाई 2024 होने से मामला संदिग्ध हो गया। डीईओ कबीरधाम वायडी साहू ने इस आदेश की सत्यापन के लिए डीपीआई को भेजा, जहां इसे फर्जी करार दिया गया। इसके बाद दयाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन वे तब से फरार चल रहे थे।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी और कोतवाली थाना प्रभारी शांता लकड़ा की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए त्वरित कार्रवाई की। दयाल सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 336(3), 338, और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि आरोपी ने प्रशासनिक प्रणाली को भ्रमित करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे।
एसपी धर्मेंद्र सिंह ने की टीम की सराहना
एसपी धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले में पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम उठाकर सार्वजनिक संस्थानों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा।