छत्तीसगढ़ महादेव ऑनलाइन बुक मामला : 2295 करोड़ की संपत्ति जब्त, 11 गिरफ्तार

Chhattisgarh Mahadev online book case: property worth Rs 2295 crore seized, 11 arrested
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। इसमें महादेव ऑनलाइन बुक मामले में 387.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति कुर्क की गई है।
कुर्क की गई संपत्ति चल (मॉरीशस स्थित कंपनी मेसर्स तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से हरि शंकर टिबरेवाल से संबंधित निवेश) और छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के रूप में है, जो कई सट्टेबाजी ऐप/वेबसाइटों के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और प्रमोटरों के सहयोगियों के नाम पर है।
ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित जाल के माध्यम से धन शोधन करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करता है। मामले में की गई जांच में 19.36 करोड़ रुपये की नकदी, 16.68 करोड़ रुपये की कुल कीमती वस्तुओं को जब्त/फ्रीज किया गया है।
इसके अलावा बैंक बैलेंस और प्रतिभूतियों के रूप में चल संपत्तियां जिनका कुल मूल्य 1729.17 करोड़ रुपये है, को भी फ्रीज किया गया है। इससे पहले, इस मामले में 142.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे। इस प्रकार, इस मामले में अपराध की कुल आय 2295.61 करोड़ रुपये (लगभग) जब्त/फ्रीज/अटैच की गई है। जांच के दौरान, ईडी ने अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष चार अभियोजन शिकायतें दायर की हैं। आगे की जांच जारी है।