रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च की नई सीमा तय की गई है। अब 3 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम में प्रत्याशी 8 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं, जबकि 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में यह सीमा 5 लाख रुपये तय हुई है। नगर पालिका परिषद में 2 लाख और नगर पंचायत में 75 हजार रुपये खर्च की अनुमति दी गई है। पहले की तुलना में यह सीमा बढ़ा दी गई है।
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