19 दिसंबर को नगरीय निकायों के वार्डों का होगा आरक्षण, कलेक्टर कार्यालय के नवीन सभाकक्ष में होगी प्रक्रिया
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के तहत जिले के विभिन्न नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण 19 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के तहत सम्पन्न किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा कोरबा जिले के कलेक्टर श्री अजीत वसंत को इस कार्यवाही का विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त आशुतोष पांडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले के छह नगरीय निकायों के वार्डों के प्रवर्गवार आरक्षण प्रक्रिया की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारियों को सौंपी गई है।
आरक्षण प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारी और आम नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। यह प्रक्रिया सार्वजनिक होगी, और इच्छुक नागरिक निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। आरक्षण का उद्देश्य सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है।
आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य 19 दिसंबर को कोरबा कलेक्टर कार्यालय के नवीन सभा कक्ष निर्धारित स्थल पर होंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं।