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छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग : पंचायत आरक्षण की प्रक्रिया के लिए समय-सारणी जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के आरक्षण हेतु संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है। यह आदेश विभागीय पत्र क्रमांक 5815 / 1773/22-2 / 2024 के माध्यम से जारी किया गया है, जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए संशोधित समय-सारणी भेजी गई है।

संशोधित समय-सारणी के अनुसार, पंचायतीराज संस्थाओं के 13, 17 और अन्य पदों के आरक्षण प्रक्रिया को नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में सभी कलेक्टरों को संबंधित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही करने को कहा गया है, साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 23, 25, 30, 32, और धारा 129 के प्रावधानों का पालन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

इस निर्णय से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को समय पर और सुसंगत तरीके से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Ashok Kumar Sahu

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