रायपुर। नये साल से पहले राज्य सरकार ने कई सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में बढोत्तरी का आदेश दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम में संशोधन करते हुए शासकीय सेवकों के कुछ संवर्गों के लिए स्थाई यात्रा भत्ता की पात्रता एवं दरें पुनः निर्धारित की गई हैं।
राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत स्थाई यात्रा की दरों को संशोधित किया है। जिन कर्मियों का भत्ता बढ़ा है, उसमें आरआई, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक, पीएचई के हैंडपंप तकनीशियन शामिल हैं। इन्हें अब 350 के बजाए 1200 रूपए हर माह दिए जाएंगे।
वित्त विभाग ने सभी विभाग, कलेक्टर, कमिश्नर और एचओडी को आदेश भेजकर तत्काल प्रभावशील करने कहा है। वहीं जिला, तहसील से भृत्य जमादार, वन राजस्व के चेनमैन, न्यायिक व जीएसटी के प्रोसेस सर्वर, ग्रामीण क्षेत्र के पटवारियों को भी 300 की जगह 1000 रूपए हर माह दिए जाएंगे।