कोरबा हत्याकांड : 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, संपत्ति विवाद था हत्या का कारण
कोरबा। मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और पोती याशिका कंवर की हत्या के मामले में कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों में 4 पुरुष और एक महिला शामिल हैं।
यह हत्याकांड 21 अप्रैल 2021 को कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भैसमा में हुआ था, जहां हत्यारों ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उसकी पत्नी सुमित्रा और चार साल की पोती याशिका की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या का मुख्य आरोपी हरीश कंवर का बड़ा भाई हरभजन सिंह था, जिसे संपत्ति विवाद के कारण इस खौ़फनाक वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया।
मामला तब खुला जब पुलिस ने एक मोबाइल मैसेज को साक्ष्य के तौर पर पेश किया, जिसमें “घर खाली है, आप लोग आ जाइए” लिखा था। यह मैसेज हरभजन के परिवार द्वारा परमेश्वर कंवर को भेजा गया था, जो हत्याकांड के राज़ को उजागर करने में मददगार साबित हुआ।
सजा पाने वाले आरोपियों में हरभजन सिंह कंवर, उसकी पत्नी धनकुंवर, साला परमेश्वर कंवर, परमेश्वर के दोस्त रामप्रसाद मन्नेवार और सुरेंद्र सिंह कंवर शामिल हैं।