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छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव : 9 फरवरी से 11 फरवरी तक रहेगा शुष्क दिवस, शराब बिक्री पर पाबंदी

Chhattisgarh Municipal Body Election: Dry day will remain from 9th February to 11th February, ban on sale of liquor

रायपुर। नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य शासन ने मतदान से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके तहत 9 फरवरी की शाम 4 बजे से 11 फरवरी को मतदान समाप्ति तक प्रदेशभर में शराब बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मतगणना के दिन भी लागू रहेगा प्रतिबंध –

इसके अलावा, नगरीय निकायों की मतगणना तिथि पर भी शुष्क दिवस लागू रहेगा। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

कहां-कहां रहेगा असर? –

– प्रदेशभर में सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें, होटल, बार और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
– निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती इलाकों में भी शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
– इस दौरान शराब के भंडारण, वितरण और अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई –

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत यह शुष्क दिवस घोषित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि 9 फरवरी की शाम 4 बजे से राजनीतिक प्रचार भी थम जाएगा, जिसके बाद मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

 

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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