
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए अनुमति आवश्यक बना दी है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिसूचित इस निर्णय के अनुसार, लिखित अनुमति के बिना सीबीआई जांच नहीं कर सकेगी। राजपत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार, यह नियम लागू हो गया है।