CGPSC 2021 भर्ती घोटाला : श्रवण गोयल की ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब तलब

CGPSC 2021 Recruitment Scam: Hearing in High Court on bail plea of Shravan Goyal, reply sought from CBI in two weeks.
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (CGPSC) की 2021 भर्ती प्रक्रिया में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार उद्योगपति श्रवण गोयल ने हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस बी.डी. गुरु की अदालत में सुनवाई हुई, जहां सीबीआई को दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
हाईकोर्ट ने अंतरिम ज़मानत देने से किया इनकार –
याचिकाकर्ता की ओर से स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम ज़मानत की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब दो हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
क्या है CGPSC 2021 भर्ती घोटाला? –
CGPSC ने वर्ष 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी, जिसमें 170 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। बीजेपी ने इस प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए, यह दावा किया कि चयनित अभ्यर्थियों में अधिकारी, उद्योगपति और राजनेताओं के करीबी रिश्तेदार शामिल थे। इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में जोर-शोर से उठाया गया, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला। सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
अब तक सीबीआई ने इस घोटाले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और उद्योगपति श्रवण गोयल भी शामिल हैं।
“सीबीआई घोटाले का तरीका नहीं बता रही” – बचाव पक्ष –
रायपुर कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैज़ल रिज़वी ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा “सीबीआई कह रही है कि घोटाला हुआ, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर रही कि यह कैसे हुआ?”
उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और उद्योगपति श्रवण गोयल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 52 दिन बाद अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट में पांच अभियुक्तों की जांच पूरी बताकर दाखिल कर दी गई, जो सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई दो हफ्ते में अदालत में क्या जवाब दाखिल करती है और हाईकोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है।