
रायपुर, 13 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने वन्यजीव तस्कर शब्बीर अली की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कुर्क किया है। यह कार्रवाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन और अवैध तस्करी के मामलों में की गई है।
ईडी ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन, रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें शब्बीर अली और राकेश निषाद पर दो तेंदुए के शावकों की तस्करी और बिक्री की साजिश में शामिल होने का आरोप था। इस मामले में 1 नवंबर 2019 को रायपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र (संख्या 428/19) दायर किया गया था।
ईडी की जांच में शब्बीर अली द्वारा तेंदुए के शावकों की अवैध तस्करी के पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों में यह पुष्टि हुई कि शब्बीर अली और राकेश निषाद वन्यजीव तस्करी में संलिप्त थे। जांच में यह भी सामने आया कि शब्बीर अली पक्षियों और अन्य वन्यजीवों की अवैध बिक्री और खरीद में भी लिप्त रहा है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 49 का उल्लंघन है।