
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में CBI ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की है। सीबीआई ने उन आरोपों को चुनौती दी है, जिनसे बघेल को बरी किया गया था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल को रायपुर कोर्ट में होगी।
CBI ने क्यों दी चुनौती?
इससे पहले 4 मार्च को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत ने सभी धाराओं को हटाते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। लेकिन सीबीआई का दावा है कि सीडी बनवाने के लिए 75 लाख रुपये की डील हुई थी और मामले में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
मुख्य आरोपी और केस की पृष्ठभूमि
इस मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, विजय भाटिया, विजय पांड्या और रिंकू खनूजा थे, हालांकि रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। फिलहाल, बाकी आरोपियों के खिलाफ केस जारी है।
CBI की जांच में क्या सामने आया?
सीबीआई के अनुसार, भाजपा नेता कैलाश मुरारका ने अश्लील सीडी तैयार करने के लिए 75 लाख रुपये की डील की थी।
सीडी बनाने के लिए मुंबई के स्टूडियो में एडिटिंग कर मंत्री राजेश मूणत का चेहरा लगाया गया।
इस वीडियो का इस्तेमाल राजनीतिक साजिश और ब्लैकमेलिंग के लिए किया गया।
कांग्रेस सरकार बनने के बाद सीबीआई को छत्तीसगढ़ में जांच से रोक दिया गया था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद केस की सुनवाई दोबारा शुरू हो गई है।
क्या है सेक्स सीडी कांड?
2017 में एक कथित सेक्स सीडी सामने आई थी, जिसे तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत से जोड़ा गया था। जांच में सामने आया कि वीडियो एडिटेड था और इसे राजनीतिक साजिश के तहत फैलाया गया। इस मामले में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया था, और वे दो सप्ताह जेल में रहने के बाद बाहर आए थे।
अगली सुनवाई 4 अप्रैल को
अब इस हाई-प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी, जिसमें सीबीआई अपनी दलीलें पेश करेगी।