कबीरधाम बड़ी खबर : प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से नाबालिग का विवाह रुका, ग्रामीणों को किया जागरूक

Kabirdham big news: Minor’s marriage stopped due to prompt action by administration, villagers made aware
कबीरधाम, 29 मार्च 2025। कबीरधाम जिले में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई की। महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दूरस्थ वनांचल ग्राम जोगी नवागांव, बोड़ला में एक नाबालिग लड़के की शादी को रुकवाया।
सूचना मिलते ही प्रशासन हुआ सक्रिय –
जिला कार्यक्रम अधिकारी आनंद तिवारी को बाल विवाह की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम तुरंत गांव के लिए रवाना हुई। टीम ने परिवारजनों को समझाइश देकर विवाह प्रक्रिया पर रोक लगाई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई और दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।
ग्रामीणों को किया जागरूक –
जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्यनारायण राठौर ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके अलावा, माता-पिता और आयोजकों पर जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है।
समाज से सहयोग की अपील –
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नमन देशमुख ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस प्रकार की घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है।
प्रशासन की सतर्कता से बचपन सुरक्षित –
कबीरधाम जिले में प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग लगातार बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय है। इस अभियान से न केवल बाल विवाह रोके जा रहे हैं, बल्कि लोगों को कानून और बच्चों के अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।
इस कार्रवाई के दौरान नमन देशमुख (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी), सत्यनारायण राठौर (जिला बाल संरक्षण अधिकारी), अविनाश ठाकुर (परामर्शदाता), धुरपत सिंह राजपूत (महिला एवं बाल विकास विभाग) और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।