
रायपुर, 31 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख रुपये तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल से छूट देने का फैसला किया है। इस संबंध में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, नया नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
सरकार के अनुसार, कुछ विशेष वस्तुओं को 50 हजार रुपये की श्रेणी में रखा गया है, जिनकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए ई-वे बिल अनिवार्य रहेगा। इनमें शामिल हैं:
पान मसाला
तंबाकू और तंबाकू उत्पाद
विनियरिंग शीट्स
लेमिनेटेड शीट्स
पार्टिकल बोर्ड
फाइबर बोर्ड
प्लाईवुड
आयरन एंड स्टील एवं उसके उत्पाद
कोयला
इन वस्तुओं के अलावा, अन्य किसी भी सामान की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 1 लाख रुपये से अधिक की राशि पर ही ई-वे बिल आवश्यक होगा।
व्यापारियों को राहत, कारोबार को मिलेगी रफ्तार
छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। व्यापारी संगठनों का मानना है कि इससे लघु और मध्यम व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसपोर्टिंग की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाएगी।
सरकार का यह कदम राज्य के व्यापारियों और उद्योगों के लिए सहायक सिद्ध होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।