Chhattisgarh Big News : रायपुर में 26 और 27 अगस्त को मांस बिक्री पर रोक

रायपुर l छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 26 और 27 अगस्त को मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान शहर की सभी मांस और चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। यह निर्णय धार्मिक आयोजनों को देखते हुए लिया गया है।
धार्मिक पर्वों के चलते प्रतिबंध
26 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 27 अगस्त को पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है। इन दोनों ही तिथियों पर धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृहों और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
पहले से जारी किए गए हैं निर्देश
नगर निगम ने पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे, जिसमें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण का पहला दिन (19 अगस्त), गणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण का अंतिम दिन (27 अगस्त) शामिल थे। इन पांचों तिथियों पर मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
नगर निगम की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक इन तिथियों पर निरीक्षण करते रहेंगे और यदि कोई दुकान खुली पाई गई तो जब्ती और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
होटल और रेस्टोरेंट पर भी लागू होंगे नियम
यह प्रतिबंध सिर्फ खुदरा दुकानों पर ही नहीं, बल्कि होटल और रेस्टोरेंट में भी मांस परोसने पर लागू रहेगा। पर्वों के दिन अगर किसी होटल में मांसाहारी भोजन परोसा गया तो वहां भी कार्रवाई की जाएगी।
महापौर के निर्देश पर अमल
यह निर्णय रायपुर की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इन तिथियों पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन हो।